
TNR न्यूज़, रायपुर।
छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सामने आए बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े प्रमुख आरोपी और कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज केस में उन्हें जमानत दे दी है।
हालांकि, कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अनवर ढेबर की जेल से रिहाई अभी नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) में भी मामला दर्ज है, जिसकी कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है।
कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लंबे समय तक किसी आरोपी को जेल में रखकर ट्रायल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि अनवर ढेबर ने जांच में सहयोग किया है। इन्हीं आधारों पर उन्हें ईडी के केस में जमानत दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच ED कर रही है। ईडी ने इस मामले में 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले का खुलासा किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी, और कारोबारी अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक सिंडिकेट बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया।
ईडी के अनुसार, इस सिंडिकेट के जरिए राज्य में शराब की आपूर्ति और बिक्री में गड़बड़ी कर भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित किया गया। इसके बाद ईडी की जांच के आधार पर ACB में FIR दर्ज कराई गई, जिसकी जांच अब EOW कर रही है।
कवासी लखमा पर भी ईडी के आरोप
ईडी की रिपोर्ट में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी सामने आया है। ईडी का आरोप है कि लखमा इस पूरे सिंडिकेट के प्रमुख संरक्षक थे। शराब नीति में बदलाव, विशेष लाइसेंस (FL-10) की शुरुआत और सिंडिकेट को संरक्षण देने में उनका अहम योगदान बताया गया है। ईडी का कहना है कि लखमा को विभागीय गड़बड़ियों की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।
आगे क्या?
अनवर ढेबर के वकील अमीन खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। हालांकि, जब तक EOW केस में भी उन्हें जमानत नहीं मिल जाती, तब तक उनकी रिहाई संभव नहीं है। उनके वकील ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस केस में भी कोर्ट से राहत मिलेगी।