TNR News:– राजधानी में गौ मांस! CM साय ने कहा…छोड़ दो छत्तीसगढ़ नहीं तो…
– राजधानी में गौ मांस बेचने का मामला।
– बजरंग दल का हंगामा।
– मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी।
– गौ हत्या, गौ मांस और तस्करी को लेकर क्या है छत्तीसगढ़ में कानून?
TNR न्यूज़, रायपुर ब्रेकिंग। पिछले दिनों राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा में गौ मांस बेचने का मामला सामने आया, जिसने शहर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। इस घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
मुख्यमंत्री का सख्त संदेश
इस घटना पर आज मुख्यमंत्री विष्णु व्यवसाय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा,
“ऐसे कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो लोग इस तरह के अपराध कर रहे हैं, वे सुधर जाएं, वरना छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए तैयार रहें। नहीं तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।”
नेताओं की प्रतिक्रिया
घटना के बाद प्रदेश के कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सभी ने एक सुर में कहा कि गौ मांस बेचने जैसे अपराध छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने सरकार से दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
प्रशासन की सतर्कता
इस घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कठघरे में लाया जाएगा। यह घटना प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
गौ तस्करी पर 7 साल की सजा, साय सरकार ने दिया सख्त संदेश
प्रदेश की साय सरकार ने गौ तस्करी के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कानून को और कठोर बना दिया है। डीजीपी कार्यालय से पूरे प्रदेश की पुलिस के लिए इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
गौ हत्या, गौ मांस और तस्करी को लेकर क्या है छत्तीसगढ़ में कानून?
7 साल की सजा और भारी जुर्माना
नए कानून के तहत गौ तस्करी करने पर अब 7 साल की सजा तय की गई है। साथ ही 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे यह साफ हो गया है कि सरकार ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।
आरोपी पर सबूत देने की जिम्मेदारी
नए प्रावधानों के अनुसार, अब आरोपी को खुद अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने होंगे। यह कदम अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसने और गौ तस्करी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सख्ती से अमल का निर्देश
प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को इन नियमों को सख्ती से लागू करने और गौ तस्करी पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी सूरत में इस अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कठोर कदम प्रदेश में गौ संरक्षण और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
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