TNR न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी फीचर फिल्म ‘छावा’ को राज्य में टैक्स फ्री करने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से दर्शकों को फिल्म देखने के लिए राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें राज्य माल और सेवा कर (SGST) की छूट मिलेगी।

छह महीने तक रहेगा टैक्स फ्री स्टेटस

राज्य सरकार ने फिल्म की विशेषताओं और कथानक को ध्यान में रखते हुए 27 फरवरी 2025 से आगामी छह माह तक इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस दौरान फिल्म पर लगने वाले राज्य माल और सेवा कर (SGST) की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिससे दर्शकों को टिकट पर राहत मिलेगी।

 

सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को करना होगा पालन

सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को फिल्म टिकट की कीमत में SGST की राशि घटाकर टिकट बेचना होगा।

किसी भी प्रकार से टिकट दरों में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स को स्वयं SGST का भुगतान करना होगा, जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

प्रतिपूर्ति की राशि को मुख्य लेखा शीर्ष 2040 के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा।

 

दर्शकों को होगा सीधा लाभ

इस फैसले से फिल्म प्रेमियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी, क्योंकि टिकट की कुल लागत कम होगी। ‘छावा’ एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक फिल्म मानी जा रही है, और सरकार का यह निर्णय इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में सहायक होगा।

 

टैक्स फ्री नीति का उद्देश्य

सरकार समय-समय पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी फिल्मों को देख सकें और उनसे प्रेरित हो सकें। ‘छावा’ भी इसी श्रेणी में आती है, जिसे जनता के हित को ध्यान में रखते हुए यह विशेष छूट दी गई है।

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