TNR न्यूज़, रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें आबकारी नीति, औद्योगिक विकास, उपभोक्ता विवाद निपटान और श्रम कानूनों में संशोधन जैसे विषय शामिल रहे।

आबकारी नीति 2025-26 को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी, जो पिछले वर्ष की नीति के अनुरूप ही होगी। नई नीति के तहत:

674 मदिरा दुकानें और जरूरत के अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित की जाएंगी।

देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत दरों पर जारी रहेगी।

विदेशी मदिरा की थोक खरीद एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगा।

अधोसंरचना विकास शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा।

फुटकर दुकानों पर 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है, जिससे शराब की कीमतों में कमी आ सकती है।

भूमि और औद्योगिक सुधारों को लेकर अहम फैसले

लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिससे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा।

ई-प्रोक्योरमेंट सशक्त समिति को किया समाप्त

व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।

अब ₹100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत करने की जिम्मेदारी पीएफआईसी (Public Finance Investment Committee) को दी गई है।

इससे आईटी परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और दोहराव की समस्या दूर होगी।

औद्योगिक विकास नीति को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम

राज्य में 01 नवंबर 2024 से लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट ने स्वीकृत किया।

न्याय और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ठोस निर्णय

उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए नया पद

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और समयबद्ध सुनवाई के लिए नए सदस्य पद के सृजन को मंजूरी दी।

कृषि और श्रम कानूनों में संशोधन

धान परिवहन दरों पर राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मिली स्वीकृति

सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए धान एवं चावल परिवहन की दरों को तय करने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी दी।

श्रम कानूनों में संशोधन को स्वीकृति

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत निम्नलिखित श्रम कानूनों में संशोधन किया जाएगा:

कारखाना अधिनियम, 1948

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1976

पंजीकरण अधिनियम में संशोधन और रजिस्ट्री ऑफिस में सुधार

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक 2025 को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने रजिस्ट्री कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए उप पंजीयकों के रिक्त 9 पदों को भरने के लिए 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा में छूट देने का निर्णय लिया।

इससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी।

ग्राम विकास और आजीविका सृजन को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ सरकार और ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के बीच हुआ समझौता

राज्य सरकार ने ‘व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया’ (द आर्ट ऑफ लिविंग) के साथ एक एमओयू साइन किया, जो ग्रामीण छत्तीसगढ़ के विकास और आजीविका सृजन से जुड़ा होगा। इस एमओयू को लागू करने की जिम्मेदारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को सौंपी गई है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की इस बैठक में आबकारी नीति, औद्योगिक सुधार, उपभोक्ता विवाद निपटान, कृषि, श्रम कानूनों में बदलाव और भूमि प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार के ये निर्णय राज्य के व्यापार, न्याय प्रणाली, उद्योग और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।

 

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