
TNR न्यूज़, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़):
भीमपुरी गांव में जुलाई 2020 को हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। घरेलू विवाद में अपनी सास की हत्या करने वाली बहू रूपा साहू को अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रूपा पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की जांच में सामने आया कि 16 जुलाई 2020 की रात घर में खाना बनाने को लेकर रूपा साहू और उसकी सास बिंदा साहू के बीच कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि 24 वर्षीय रूपा ने आपा खोते हुए पास में रखी लोहे की फूंकनी से सास के सिर पर कई बार वार किया। बिंदा को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
वारदात के बाद खैरागढ़ थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में रूपा ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फूंकनी जब्त कर अन्य साक्ष्यों के साथ चालान अदालत में प्रस्तुत किया।
करीब पांच वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कोर्ट में गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूतों को आधार बनाते हुए रूपा को दोषी करार दिया गया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
यह मामला एक बार फिर घरेलू कलह के खतरनाक परिणामों की ओर इशारा करता है, जहां आपसी समझ की कमी एक परिवार को बर्बादी की ओर धकेल देती है।